नवनियुक्त सरकारी सेवकों को निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य, संकल्प जारी

राँची: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों के लिए नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ एवं प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य कर दिया है. इसे लेकर कार्मिक विभाग ने संकल्प

राँची: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के अधीन नवनियुक्त सरकारी सेवकों के लिए नियुक्ति-पत्र प्राप्ति एवं पदभार ग्रहण के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ एवं प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य कर दिया है. इसे लेकर कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.

नियुक्ति के समय इस संबंध में कोई औपचारिक शपथ लेने का नहीं था प्रावधान

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवकों से अपेक्षा की जाती है, कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखेंगे तथा संविधान, विधि एवं सेवा आचरण नियमों के अनुरूप निष्पक्षता, ईमानदारी और सरकारी कार्यों की गोपनीयता बनाए रखें. बता दें कि अब तक नियुक्ति के समय इस संबंध में कोई औपचारिक शपथ नहीं ली जाती थी.

अभी तक कर्मियों के अपने कामों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने का था प्रावधान

अभी तक पहले से प्रावधान था कि सरकारी सेवक अपने कामों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा. इसी को प्रभावी ढंग से लागू करने और शासन, उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह नया कदम उठाया गया है. नई व्यवस्था के तहत सभी विभागों, कार्यालयों और अधीनस्थ संस्थानों में नवनियुक्त सेवकों को सामूहिक नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शपथ पढ़ी जाएगी. सेवा के योगदान के समय नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष इसे पढ़कर हस्ताक्षर के बाद समर्पित करना होगा.

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