नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी) अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में आंशिक सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए पाया कि जिन वेबलिंक (यूआरएल) का उल्लेख किया गया है, उनके स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड में संलग्न नहीं किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने अभिषेक शर्मा के वकील को स्क्रीनशॉट के साथ अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
मेटा की ओर से रखी गई दलील
सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश अधिवक्ता वरुण पाठक ने अदालत को बताया कि याचिका में जिन आठ यूआरएल का उल्लेख किया गया है, उनमें से दो तक पहुंच संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक यूआरएल में पैपराजी शैली का फोटो है, जिससे व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इस पर अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि संबंधित तस्वीर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार की गई है।
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कोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों पर की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों से अदालत नियमित रूप से रूबरू होती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मानहानि और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के बीच एक बहुत पतली रेखा का अंतर होता है और कई मामलों में दोनों पहलू एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इस पर मेटा की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में झूठी और अस्वीकार्य बातें कही जाती हैं, तो वह अलग श्रेणी का मामला होगा।
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पहले भी कई हस्तियों को मिल चुकी है राहत
दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले कई चर्चित हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में आदेश दे चुका है। इनमें रवि किशन, शशि थरूर, अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, अनिरुद्धाचार्य, मोहनलाल, गौतम गंभीर, आचार्य बालकृष्ण, सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, काजोल, विवेक ओबेरॉय, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, सलमान खान, अजय देवगन, जया बच्चन, सुधीर चौधरी, श्री श्री रविशंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर जैसी हस्तियां शामिल हैं। अदालत ने इनके व्यक्तित्व से जुड़े नाम, तस्वीर या अन्य पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए थे।




