चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन का शेड्यूल किया जारी

नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) का आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं के नाम सूची

चुनाव आयोग
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नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) का आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे और मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। आयोग के अनुसार, 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

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इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SSR

चुनाव आयोग ने जिन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR कराने का आदेश दिया है, उनमें शामिल हैं :

  • अरुणाचल प्रदेश

  • चंडीगढ़

  • दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

  • मिजोरम

  • ओडिशा

  • सिक्किम

इन राज्यों में बाद में जारी होगा SSR का शेड्यूल

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

SSR का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है।

प्रक्रिया निर्धारित तारीख
पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण 20 नवंबर 2026 तक
इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 नवंबर 2026
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 नवंबर से 30 दिसंबर 2026
फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 21 जनवरी 2027

अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

SSR की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी कराने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। RPA 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची तैयार करने में लगे हर अधिकारी को चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाएगा। आयोग ने मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के कोई भी पद खाली न रहें। SSR के दौरान किसी भी अधिकारी का तबादला आयोग की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न रहे।

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