गुरुग्राम : यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके आवास से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार में उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम सुबह-सुबह उनके आवास पर पहुंची थी। आरोप है कि पुलिस जबरन घर में दाखिल हुई और ध्रुव राठी को अपने साथ ले गई। उस समय उनकी मां भी घर पर मौजूद थीं। रिपोर्ट्स में पुलिस टीम में करीब 50 सदस्यों के होने का दावा किया गया है।
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8 अक्टूबर को भारत लौटे थे ध्रुव राठी
ध्रुव राठी 8 अक्टूबर को भारत पहुंचे थे। इसके बाद वह बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध किया गया था। इसके बाद 9 अक्टूबर की रात ध्रुव राठी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने इंडिया गेट से एक वीडियो भी साझा किया था। फिर वह गुरुग्राम स्थित अपने आवास चले गए। खबर के मुताबिक, वह शनिवार को जंतर-मंतर पर होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा पर उठे सवाल
यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता, आव्रजन स्थिति और वीजा शर्तों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने 8 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। राव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि राठी के जर्मनी का नागरिक होने की बात कही जाती है। उनके मुताबिक, राठी ने अभिनेता और कार्यकर्ता प्रकाश राज समेत अन्य लोगों के साथ बेंगलुरु में SIR के विरोध में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया और निर्वाचन आयोग की आलोचना की। राव को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पत्र में राव ने सवाल उठाया कि क्या किसी विशेष वीजा, आव्रजन अनुमति या अन्य दर्जे के तहत भारत में मौजूद विदेशी नागरिक को देश की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के कामकाज से जुड़े संगठित राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेने, उसे संबोधित करने या उससे जुड़ने की कानूनी अनुमति है।
गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग
भास्कर राव ने गृह मंत्रालय से ध्रुव राठी की मौजूदा नागरिकता और राष्ट्रीयता की पुष्टि करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी पता लगाने की मांग की कि भारत में प्रवेश के लिए राठी ने किस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, उनके पास किस श्रेणी का वीजा या अन्य अनुमति है और भारत आने का उनका घोषित उद्देश्य क्या था। राव ने उनके अधिकृत प्रवास पर लागू शर्तों की भी पुष्टि करने को कहा। साथ ही, उन्होंने यह जांचने की मांग की कि क्या लागू आव्रजन और वीजा नियमों के तहत राठी को प्रदर्शन में शामिल होने और उसे संबोधित करने की अनुमति थी या इसके लिए पहले से मंजूरी लेना जरूरी था।
उन्होंने कहा कि यदि विदेशी अधिनियम, 1946, वीजा शर्तों, आव्रजन नियमों, ओसीआई नियमों या अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।




