आर्किटेक्ट विनोद सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

रांची: बड़गांई लैंड स्कैम (8.86 एकड़) मामले में आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन PMLA कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट

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रांची: बड़गांई लैंड स्कैम (8.86 एकड़) मामले में आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन PMLA कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने विनोद कुमार सिंह की याचिका पर दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।  ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।

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बता दें कि पीएमएलए की विशेष अदालत ने आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ आरोप गठित किया है।  मामले में अंतू तिर्की समेत 17 आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोप गठन हो चुका है।

इनमें राजस्वकर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद शामिल हैं।

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