1 अक्टूबर से बदलेंगे ये 5 नियम, जानें

नई दिल्ली : अगर आपके घर में खाना पकाने के लिए LPG सिलिंडर का इस्तेमाल होता है, तो 1 अक्टूबर से जुड़े कुछ नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। दिए गए विवरण के मुताबिक, सब्सिडी वाले सिलिंडर, रिफिल बुकिंग, PNG कनेक्शन और डिलीवरी के दौरान

1 अक्टूबर
1 अक्टूबर से इन ग्राहकों पर बढ़ सकती है सख्ती

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नई दिल्ली : अगर आपके घर में खाना पकाने के लिए LPG सिलिंडर का इस्तेमाल होता है, तो 1 अक्टूबर से जुड़े कुछ नियमों पर ध्यान देना जरूरी है। दिए गए विवरण के मुताबिक, सब्सिडी वाले सिलिंडर, रिफिल बुकिंग, PNG कनेक्शन और डिलीवरी के दौरान OTP से जुड़े नियमों में बदलाव की बात कही गई है। इन बदलावों के बाद कुछ ग्राहकों को सिलिंडर लेने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। वहीं, LPG सिलिंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को नए रेट जारी करती हैं।

सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

सब्सिडी वाला घरेलू LPG सिलिंडर लेने वाले ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किए जाने की बात कही गई है। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली सब्सिडी वाली रिफिल बुक करने से पहले इसे पूरा करना होगा। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन गैस एजेंसी, डिलीवरी बॉय या तेल कंपनी के ऐप के जरिए घर बैठे भी पूरा करने की बात कही गई है।

LPG सिलिंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलिंडर के नए रेट जारी करती हैं। कीमतों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत, गैस आयात की लागत और सरकार के टैक्स समेत कई कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए विवरण के मुताबिक, फिलहाल दिल्ली में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत 2,747 रुपये और घरेलू सिलिंडर की कीमत 942 रुपये बताई गई है। 1 अक्टूबर को तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी।

रिफिल बुकिंग के लिए 25 दिन का नियम

घरेलू LPG सिलिंडर की अगली रिफिल बुक करने की अवधि 45 दिन से घटाकर 25 दिन किए जाने की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह नियम देश के सभी घरेलू ग्राहकों पर लागू होगा। पहले 25 दिन वाला नियम शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहकों के लिए लागू होने की बात कही गई थी। अब दिए गए विवरण के अनुसार शहरों के साथ गांव और कस्बों में भी 25 दिन की अवधि लागू होगी।

PNG कनेक्शन वाले इलाकों में LPG पर सख्ती

जिन इलाकों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG कनेक्शन को लेकर भी सख्ती किए जाने की बात कही गई है। ऐसे ग्राहकों को LPG की जगह PNG कनेक्शन लेने के लिए कहा जा सकता है। दिए गए विवरण के मुताबिक, सरकार की ओर से नोटिस भेजे जाने के 90 दिन बाद LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है। इसलिए PNG सुविधा वाले इलाकों के ग्राहकों को इस नियम की जानकारी रखना जरूरी है।

सिलिंडर डिलीवरी के समय OTP जरूरी

LPG सिलिंडर की डिलीवरी के दौरान OTP की व्यवस्था भी लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके तहत बुकिंग के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। सिलिंडर की डिलीवरी लेते समय ग्राहक को यह OTP डिलीवरी एजेंट को बताना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन के होने वाली डिलीवरी पर रोक लगाना बताया गया है।

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