नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा को अपने प्लेटफॉर्म से एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीर और सामग्री हटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर PM मोदी के साथ उसकी एआई से बनी तस्वीरों को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है।
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24 घंटे में कंटेंट हटाने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने पीड़ित महिला को पुलिस सुरक्षा दिए जाने का भी आदेश जारी किया है। साथ ही, इस मामले में मेटा के अलावा CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला केवल एक महिला का नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री का भी नाम जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। महिला की तरफ से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा कोर्ट में पेश हुए थे।




