मद्रास : मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार की तीन नई याचिकाओं पर 9 अक्टूबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलाकवाड़ी ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई स्थगित कर दी.
Read More : असीम मंडल ने नहीं किया सरेंडर, CM की पोस्ट से खुलासा- STF ने किया गिरफ्तार
IPL 2013 सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा मामला
यह विवाद साल 2013 के आईपीएल (IPL) सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा हुआ है. रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने एक निजी टेलीविजन डिबेट में आरोप लगाया था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी इस सट्टेबाजी विवाद में शामिल थे. इन आरोपों के बाद, एमएस धोनी ने साल 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था. धोनी ने संपत कुमार के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए दावा किया था कि इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. धोनी ने हर्जाने के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी.
सीबी-सीआईडी दस्तावेजों का अनुवाद और फीस
अदालत ने इस लंबे समय से चल रहे मामले से जुड़े सीडी दस्तावेजों को लिखित रूप में बदलने का आदेश पहले ही दे दिया था. इसी प्रक्रिया के तहत, मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल फरवरी में धोनी को दस्तावेजों के अनुवाद और टाइपिंग की फीस के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था.
संपत कुमार की 3 नई याचिकाएं और मांगें
इस बीच, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय में 3 मुख्य हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में मांग की गई है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवर्टाइजिंग कमिश्नर जयश्री की उपस्थिति में धोनी के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए. इसके अलावा, याचिकाओं में यह मांग भी शामिल है कि गवाहों के लिए पूरी सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो. साथ ही, वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रतियां उन्हें और अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएं. संपत कुमार ने यह भी कहा कि धोनी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इसलिए उनकी गवाही किसी स्टार होटल या निजी स्थान के बजाय केवल अदालत परिसर या किसी सरकारी इमारत में ही आयोजित की जानी चाहिए.




