रांची में फुटपाथों से अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान शुरू, 4 संरचनाएं हटीं

रांची : शहर में पैदल यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने फुटपाथों को अवैध होर्डिंग और अन्य अवरोधों से मुक्त कराने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत निगम की टीम ने कांके रोड से

अवैध होर्डिंग
अवैध होर्डिंग पर निगम ने की कार्रवाई।

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रांची : शहर में पैदल यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने फुटपाथों को अवैध होर्डिंग और अन्य अवरोधों से मुक्त कराने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत निगम की टीम ने कांके रोड से हरमू बाईपास मार्ग पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ से 2 अस्थायी बैम्बू होर्डिंग, एक मोनोपोली और एक यूनिपोल हटाया। यह कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 4665-4666/2025 तथा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा W.P. (C) No. 2560 of 2026 और W.P.(C) No. 2508 of 2026 में पारित आदेशों के आलोक में की जा रही है। इन आदेशों के तहत फुटपाथ पर पैदल यात्रियों की आवाजाही में बाधा डालने वाले होर्डिंग और अन्य अवरोधों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

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कांके रोड से हरमू बाईपास तक कार्रवाई

रांची नगर निगम की टीम ने कल रात 10 बजे से कांके रोड से हरमू बाईपास मार्ग पर अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ पर लगाए गए 2 अस्थायी बैम्बू होर्डिंग, एक मोनोपोली और एक यूनिपोल को हटाया गया। निगम ने संबंधित एजेंसियों को पहले ही सात दिनों की समय-सीमा दी थी। इस दौरान उन्हें फुटपाथ से अवैध होर्डिंग और विज्ञापन संरचनाएं खुद हटाने का निर्देश दिया गया था।

अवैध होर्डिंग
फुटपाथ अतिक्रमण पर निगम सख्त।

समय-सीमा खत्म होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई

निर्धारित सात दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद रांची नगर निगम ने अब चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की है। निगम के अनुसार, अवैध होर्डिंग और अन्य विज्ञापन संरचनाओं के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। निगम का उद्देश्य शहर के फुटपाथों को अतिक्रमण और अन्य अवरोधों से मुक्त कराना है, ताकि नागरिकों, खासकर पैदल यात्रियों को सुरक्षित और बाधामुक्त आवागमन मिल सके।

विज्ञापन संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील

रांची नगर निगम ने संबंधित एजेंसियों और विज्ञापन संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। निगम ने कहा है कि फुटपाथ पर किसी भी तरह की अनधिकृत विज्ञापन संरचना स्थापित न की जाए।

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