रांची : झारखंड शराब घोटाला मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
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बाबूलाल मरांडी ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की
भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह बाबूलाल मरांडी की जनहित याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेगी। सरकार की इस जानकारी के बाद अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।




