रांची में ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार, 5 लाख का नशा बरामद

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास से एक महिला को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला के पास से 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये

ब्राउन शुगर

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास से एक महिला को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला के पास से 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस को 16 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक महिला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रही है। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

पुलिस टीम जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंचकर महिला का इंतजार करने लगी। दोपहर करीब 3:10 बजे एक ऑटो में महिला अकेली बैठी नजर आई। पुलिस को अपनी ओर आते देख वह घबरा गई और ऑटो से उतरकर भागने लगी। हालांकि, टीम में शामिल महिला चौकीदार की मदद से पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम मुन्नी देवी (उम्र 43 वर्ष), पति- बाबला राम, निवासी जतराटांड (देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, सदर थाना क्षेत्र, रांची) बताया।

पर्स से बरामद हुई ब्राउन शुगर

पुलिस उपाधीक्षक सदर की मौजूदगी में महिला चौकीदार के जरिए मुन्नी देवी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके काले रंग के पर्स में रखे प्लास्टिक के पाउच से 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। इसके अलावा एक की-पैड मोबाइल और 20 हजार रुपये नकद जब्त किए गए।

पूछताछ में मुन्नी देवी ने रांची जिले के अलग-अलग चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने की बात स्वीकार की है। मामले में सदर (मेसरा) थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 22(बी), 23 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है।

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं दो मामले

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार मुन्नी देवी के खिलाफ पहले से भी दो मामले दर्ज हैं। वर्ष 2024 में सदर थाना में पहला मामला दर्ज हुआ था, जबकि वर्ष 2025 में सदर थाना में भारतीय न्याय संहिता और एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दूसरा केस दर्ज किया गया था।

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