रांची में हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, 7 को नोटिस जारी

रांची : रांची में हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। वैधानिक दस्तावेजों के बिना संस्थान चलाने और आवासीय भवनों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामलों में रांची नगर निगम ने 26

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रांची में हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों पर सख्ती

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रांची : रांची में हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। वैधानिक दस्तावेजों के बिना संस्थान चलाने और आवासीय भवनों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामलों में रांची नगर निगम ने 26 अक्टूबर 2026 को 7 संस्थानों को नोटिस जारी किया। सभी को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद कर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है।

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नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी), स्वीकृत भवन प्लान और अन्य जरूरी अनुमतियां होना अनिवार्य है। इसके लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

इन 7 संस्थानों को जारी किया गया नोटिस

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस पाने वाले संस्थानों में शामिल हैं :

  • Imperial Library

  • Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की चौथी मंजिल

  • Chartered Commerce, जगन्नाथ टावर, सर्कुलर रोड की पांचवीं मंजिल

  • Merit Axis Academy

  • Piers Edu (OPC) Pvt. Ltd

  • Speak English Academy

  • Bhavishya Bharti

नगर निगम ने इन संस्थानों को संचालन से संबंधित सभी जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, स्वीकृत भवन प्लान और भवन के अनुमत उपयोग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पहले भी 9 संस्थानों को मिला था अंतिम स्मार नोटिस

नगर निगम ने बताया कि इससे पहले भी कई संस्थानों को नोटिस जारी कर वैधानिक दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद निर्देशों के अनुरूप अनुपालन नहीं होने और कुछ संस्थानों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पूर्व में अंतिम स्मार नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची इस प्रकार है :

  1. RC Physical Academy, Hatma, Ranchi

  2. Lakshya Defence Academy, Birsa Colony, Morabadi

  3. Prakash Career Foundation, Le Desire Complex, Circular Road

  4. RC Defence Academy, Lalpur

  5. Yoddha Defence Academy, East Jail Road, Tharpakhna

  6. Sure Success Centre, Lalpur

  7. Kiran Academy, East Jail Road

  8. Commando Physical Academy, Hatma

  9. RC Physical Academy, Birsa Nagar, Sarna Toli

नगर निगम के अनुसार, जिन संस्थानों ने पहले जारी निर्देशों का संतोषजनक पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ भवन सील करने समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

24 घंटे में दस्तावेज जमा करने का निर्देश

नोटिस में संबंधित संस्थानों के संचालकों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद करने तथा स्वीकृत भवन प्लान समेत सभी जरूरी दस्तावेज नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती

रांची नगर निगम ने साफ किया है कि भवनों का अनधिकृत इस्तेमाल या स्वीकृत भवन प्लान के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां चलाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम क्षेत्र में संचालित सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को भवन के स्वीकृत उपयोग, निर्माण संबंधी नियमों, संचालन की अनुमतियों और अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ बिना ढिलाई के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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