तमिलनाडु सरकार का आदेश, कर्मचारियों की संपत्ति का होगा डिजिटल खुलासा

चेन्नई : प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण जमा करने का सख्त निर्देश जारी

तमिलनाडु सरकार
CM सी. जोसेफ विजय (फाइल फोटो)

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चेन्नई : प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण जमा करने का सख्त निर्देश जारी किया है। सरकार ने इस संबंध में जनवरी में सेवा नियमों में संशोधन किया था, जिसकी औपचारिक घोषणा और प्रक्रिया अब सार्वजनिक कर दी गई है।

31 दिसंबर 2025 तक की संपत्ति का देना होगा ब्यौरा

जारी निर्देश के तहत कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पास उपलब्ध अचल और चल संपत्तियों के साथ-साथ सभी देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अब कर्मचारियों को किसी भी कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से या प्रिंटेड फॉर्म के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। कर्मचारियों को अपनी घोषणा तमिलनाडु सरकार के ‘इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम’ (IFHRMS) पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

चल-अचल संपत्ति और कर्ज की होगी पूरी मॉनिटरिंग

कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज मकान, आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट, कृषि भूमि जैसी सभी अचल संपत्तियों का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके अलावा गहने, गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट और वित्तीय निवेश जैसी चल संपत्तियों का विवरण भी देना होगा। संपत्तियों के साथ-साथ कर्मचारियों को अपने द्वारा लिए गए सभी तरह के कर्ज और वित्तीय देनदारियों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।

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सरकार का उद्देश्य लोक सेवकों द्वारा अर्जित संपत्ति की निगरानी करना और आय के ज्ञात स्रोतों तथा घोषित संपत्ति के बीच किसी भी बड़ी विसंगति की समय रहते पहचान करना है। आईएफएचआरएमएस (IFHRMS) पोर्टल के जरिए डिजिटल डेटा एकत्र होने से सरकार के पास कर्मचारियों का एक केंद्रीय और अद्यतन रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। नियम के दायरे में आने वाले सभी अफसरों को 31 अक्टूबर की समय सीमा से पहले ऑनलाइन सबमिशन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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