रांची : रांची नगर निगम की ओर से एमएस वार्ड संख्या-04 के प्लॉट संख्या MS-1610, रकबा 193 कड़ी पर बनी दुकानों के वैध आवंटन से जुड़े दावों के सत्यापन के लिए निर्धारित समय तक कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुआ। निगम के अनुसार, 24 सितंबर को शाम 5 बजे तक किसी व्यक्ति ने दुकान के वैध आवंटन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
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रांची नगर निगम ने पत्रांक-1039, दिनांक 21 सितंबर 2026 के माध्यम से आम सूचना जारी की थी। इसमें दुकानों के वैध आवंटन का दावा करने वाले सभी दुकानदारों को 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निगम सभागार, प्रथम तल में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन और मिलान कराने के लिए कहा गया था।
किसी वैध दावे की पुष्टि नहीं
निगम के अनुसार, निर्धारित समयावधि समाप्त होने तक कोई भी व्यक्ति या दावेदार निगम कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। किसी की ओर से वैध आवंटन से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद उपलब्ध अभिलेखों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर उक्त स्थल पर निर्मित दुकानों या अन्य संरचनाओं के संबंध में किसी वैध दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है।
अनधिकृत संरचनाएं हटाने की कार्रवाई
रांची नगर निगम ने कहा है कि अब उक्त स्थल पर निर्मित अनधिकृत संरचनाओं को हटाकर निगम की स्वामित्व वाली भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।अतिक्रमणमुक्ति के बाद स्थल का उपयोग क्षेत्रवासियों की जनसुविधा और सार्वजनिक हित में किया जाएगा। निगम की ओर से यहां वार्ड कार्यालय, सामुदायिक भवन और हेल्थ सेंटर जैसे जनोपयोगी संस्थानों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी कार्रवाई में बाधा पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमणमुक्ति की कार्रवाई के दौरान यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा डालता है, कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करता है या विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।




