रांची कृषि बाजार समिति ने तय की नई किराया दर, जीएसटी भी देना होगा

रांची : रांची कृषि उत्पादन बाजार समिति की दुकानों और गोदामों का किराया अब नई दर से देना होगा। 1 नवंबर 2026 से दुकानदारों और गोदाम आवंटियों को हर महीने 9 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया जमा करना पड़ेगा। बाजार समिति ने किराये

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कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची

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रांची : रांची कृषि उत्पादन बाजार समिति की दुकानों और गोदामों का किराया अब नई दर से देना होगा। 1 नवंबर 2026 से दुकानदारों और गोदाम आवंटियों को हर महीने 9 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया जमा करना पड़ेगा। बाजार समिति ने किराये की नई दर तय कर दी है। इसके साथ ही आवंटियों को नियमानुसार जीएसटी की रकम भी अलग से जमा करनी होगी। यानी नवंबर से दुकानों और गोदामों का किराया भरने वालों की जेब पर थोड़ा और बोझ बढ़ेगा।

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पंडरा बाजार और अन्य बाजारों के आवंटियों को निर्देश

कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची के पणन सचिव की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। निर्देश मुख्य बाजार प्रांगण और टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा के सभी दुकान-गोदाम आवंटियों के साथ समिति क्षेत्र के हाट-बाजारों में दुकान या गोदाम लेने वालों पर लागू होगा। पत्र के अनुसार, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, रांची के 9 अक्टूबर 2026 के कार्यालय आदेश के आधार पर नई किराया दर निर्धारित की गई है।

किराये के साथ जीएसटी भी जमा करना होगा

बाजार समिति ने सभी आवंटियों को निर्देश दिया है कि 1 नवंबर से लागू नई दर के हिसाब से किराया और उस पर नियमानुसार देय जीएसटी समिति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। इस फैसले के बाद आवंटियों को अपनी दुकान या गोदाम के क्षेत्रफल के हिसाब से मासिक किराया देना होगा। किराये की कुल राशि दुकान या गोदाम के आकार और लागू जीएसटी पर निर्भर करेगी।

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