मनी लॉंड्रिंग के आरोपी विष्णु अग्रवाल जा सकते हैं दुबई, कोर्ट ने दी अनुमति

राँची: लैंड स्कैम के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी झारखंड के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल दुबई जा सकते है. दुबई जाने के लिए उन्हें रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से अनुमति मिल गई है. विष्णु अग्रवाल

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राँची: लैंड स्कैम के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी झारखंड के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल दुबई जा सकते है. दुबई जाने के लिए उन्हें रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से अनुमति मिल गई है. विष्णु अग्रवाल को व्यापार के सिलसिले में दुबई जाना है. दुबई जाने के लिए उन्होंने रांची सिविल कोर्ट स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से अनुमति माँगी थी. विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दायर याचिका पर PMLA कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

क्या था मामला
विष्णु अग्रवाल को ED ने लैंड स्कैम से जुड़े केस में वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी. जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट यानी PMLA कोर्ट से अनुमति लेनी होगी इसलिए उन्होंने कोर्ट से अनुमति माँगी. विष्णु अग्रवाल जिस भूमि की अवैध ढंग से खरीद- बिक्री के जरिये मनी लॉंड्रिंग करने के आरोपी हैं वह भूमि रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड में स्थित है जिसका खाता 37 है और यह लगभग 1 एकड़ का कीविष्णु अग्रवालमती भूखंड है.

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