रांची : राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल (JSSC-CGL) और 11वीं से 13वीं जेपीएससी (JPSC) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। अदालत ने मामले की अति-संवेदनशीलता और आपात स्थिति को देखते हुए इसे तुरंत पंजीकृत करने और आज (20 अगस्त) दोपहर 3:30 बजे ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (List) करने का बड़ा आदेश दिया है।
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जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में होगी सुनवाई
यह मामला सौरभ सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार (W.P.(S) Filing No. 10599 of 2026) के रूप में दाखिल किया गया है। एकल पीठ के माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई प्रारंभिक त्रुटियों को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए अभ्यर्थियों को इसे बाद में ठीक करने की छूट दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि केस की गंभीरता को देखते हुए इसे आज ही 3:30 बजे सुनवाई के लिए पेश किया जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा रखेंगे अभ्यर्थियों का पक्ष
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमरीतांश वत्स, राहुल रंजन और आशीष चौधरी पक्ष रखेंगे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से एसी टू जीए-5 नील अभिजीत टोप्पो पैरवी करेंगे।
अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 18 अगस्त की देर रात 22 से अधिक भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस फैसले से जेएसएससी-सीजीएल के 1,932 चयनित अभ्यर्थी और 11वीं से 13वीं जेपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए 342 अधिकारी (207 प्रशासनिक और 35 पुलिस सेवा अधिकारी) सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है और अब सभी की नजरें दोपहर 3:30 बजे होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।








