राहुल लोहार को 25 साल कठोर कारावास और 10000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर
जामताड़ा: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात शुक्रवार को जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपी राहुल लोहार को 25 साल कठोर कारावास और 10000 रुपये अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है। साथ ही अर्थ दंड नहीं देने पर छह साल अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है।
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घटना के संदर्भ में जानकारी के अनुसार नाला थाना क्षेत्र की एक युवती कुंडहित में अपनी नानी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। युवती रात के समय घर के आंगन में सोई हुई थी।
26 और 27 मई, 2027 के मध्य रात्रि में आरोपी राहुल लोहार और राजा लोहार उसके आंगन में प्रवेश कर युवती को कंधे पर उठाकर कुंडहित के शीला नदी के किनारे एक पेड़ के पास ले गया और राहुल लोहार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जबकि राजा लोहार बगल में बैठकर उसे देखता रहा।
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परिजनों और गांव वालों के समझाने पर युवती ने 29 मई 2026 को नाला थाना में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया।
सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपियों की सजा मुकर्रर की है। दोनों आरोपी मंडल कारा में बंद है।
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