रांची के तालाबों पर चला निगम का अभियान, दुकान-गुमटी हटाई गई

रांची : रांची नगर निगम ने शहर के जलाशयों को अतिक्रमणमुक्त और संरक्षित रखने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष अभियान चलाया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख जलाशयों

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निगम ने तालाबों के आसपास हटाया अतिक्रमण

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रांची : रांची नगर निगम ने शहर के जलाशयों को अतिक्रमणमुक्त और संरक्षित रखने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष अभियान चलाया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख जलाशयों के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

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अभियान को व्यापक बनाने के लिए निगम ने अलग-अलग टीमों का गठन किया। धुर्वा डैम, जगन्नाथपुर तालाब, हुंडरू तालाब, बटन तालाब, बड़ा तालाब, करमटोली तालाब, चडरी तालाब, जेल तालाब, अरगोड़ा तालाब और हेहल तालाब सहित अन्य जलाशयों के आसपास कार्रवाई की गई।

अस्थायी दुकान, शेड और गुमटी हटाई गई

अभियान के दौरान जलाशयों के आसपास बनाई गई अस्थायी दुकानों, शेड, गुमटी, ठेला और अन्य अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया। अतिक्रमण में इस्तेमाल की गई सामग्री को नियमानुसार जब्त भी किया गया। टीम-1 ने धुर्वा डैम, जगन्नाथपुर तालाब और हुंडरू तालाब के आसपास अभियान चलाया। धुर्वा डैम के आसपास बनी अस्थायी संरचनाओं, दुकानों और वेंडर्स को हटाकर संबंधित स्थल को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। टीम-2 ने बटन तालाब और बड़ा तालाब के आसपास कार्रवाई की। इस दौरान बड़ा तालाब के निकट पांच ठेले और एक गुमटी जब्त की गई। इसके अलावा अन्य अस्थायी संरचनाओं को भी हटाया गया। टीम-3 ने करमटोली तालाब, चडरी तालाब और जेल तालाब के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अस्थायी दुकानों और अन्य संरचनाओं को हटाते हुए संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। चडरी तालाब के आसपास संचालित अस्थायी भोजनालय, टायर दुकान और पान गुमटी को हटाया गया। संबंधित सामान को नियमानुसार जब्त किया गया।

अरगोड़ा और हेहल तालाब के आसपास भी कार्रवाई

टीम-4 ने अरगोड़ा तालाब और हेहल तालाब के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान बांस-बल्लियों से बनाए गए दो अस्थायी शेड को ध्वस्त कर स्थल को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर के तालाबों, नदियों और अन्य जलाशयों के आसपास किसी भी तरह का अनधिकृत अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा। निगम के अनुसार जलाशयों की भूमि पर अतिक्रमण कर अस्थायी या स्थायी संरचना का निर्माण, व्यावसायिक गतिविधि या किसी अन्य प्रकार का अनधिकृत उपयोग पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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