JPSC-CGL परीक्षा रद करने पर रोक जारी, हाई कोर्ट ने CID को जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत बरकरार है। राज्य सरकार के नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक जारी है मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। also read : दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक, बिना

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सीजीएल से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को राहत बरकरार है। राज्य सरकार के नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक जारी है मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

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जेपीएससी, सीडीपीओ और एफसीसी नियुक्ति के मामले में भी कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित को निर्धारित की है।

सरकार की ओर से सीआइडी की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसको स्वीकार करते हुए 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

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