रांची : रांची नगर निगम ने शहर में लगे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम की बाजार शाखा ने सभी विज्ञापन एजेंसियों को अपने स्तर से लगाए गए होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड का तत्काल निरीक्षण करने को कहा है। एजेंसियों को 7 दिनों के भीतर नियमों के विपरीत लगे विज्ञापन बोर्ड हटाकर नियमानुसार स्थानांतरित या पुनर्संरचित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट, रांची द्वारा W.P. (C) No. 2560 of 2026 और W.P. (C) No. 2508 of 2026 में 19 अगस्त 2026 को पारित आदेश के आलोक में जारी किया गया है।
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किन जगहों से हटेंगे होर्डिंग?
रांची नगर निगम ने विशेष रूप से सड़क के डिवाइडर पर स्थित स्ट्रीट लाइट पोल और बिजली पोल के साथ-साथ वॉकवे और पाथवे पर सड़क की सतह से 12 फीट नीचे लगे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है। विज्ञापन एजेंसियों को निर्धारित अवधि के भीतर इन संरचनाओं को हटाकर नियमों के अनुसार स्थानांतरित या पुनर्संरचित करना होगा। नगर निगम ने सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को कार्रवाई पूरी करने के बाद 7 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन रांची नगर निगम की बाजार शाखा में प्रस्तुत करने को कहा है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समयसीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड को हटाया जाएगा।
सामग्री भी जब्त कर सकता है निगम
आम सूचना में कहा गया है कि निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर रांची नगर निगम झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में संबंधित होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड और अन्य सामग्री को हटा देगा। हटाई गई सभी सामग्री को जब्त भी किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसी की होगी। नगर निगम ने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2026 के आदेश का भी उल्लेख किया है। यह आदेश Civil Appeal No. 4665-4666/2025 में पारित हुआ था। नगर निगम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के पैदल चलने के अधिकार (Right to Walk) को मौलिक अधिकार माना है। इसी के मद्देनजर सुरक्षित और अवरोध रहित फुटपाथ तथा पैदल मार्ग सुनिश्चित किया जाना है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूरी
रांची नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए कार्रवाई करने को कहा है। नगर निगम का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह आम सूचना रांची नगर निगम, बाजार शाखा, कचहरी रोड, रांची की ओर से जारी की गई है।




