लोजपा विधायक के बेटे से मारपीट और अपहरण प्रयास मामले में आरोपी आयुष रंजन को बेल

रांची: लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के साथ मारपीट और अपहरण के प्रयास के मामले में जेल में बंद आरोपी आयुष रंजन को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में आयुष रंजन

रांची सिविल कोर्ट

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रांची:  लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के साथ मारपीट और अपहरण के प्रयास के मामले में जेल में बंद आरोपी आयुष रंजन को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में आयुष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
आयुष रंजन की ओर से अधिवक्ता शंभू अग्रवाल और अधिवक्ता प्राची अग्रवाल ने अदालत में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आयुष रंजन को जमानत दे दी।
दूसरे आरोपी प्रकाश कुमार गुप्ता की बेल पर 26 सितंबर को सुनवाई
इसी मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपी प्रकाश कुमार गुप्ता ने भी जमानत के लिए रांची सिविल कोर्ट का रुख किया है। प्रकाश कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह अदालत में पक्ष रख रहे हैं।
प्रकाश गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को उसका आपराधिक इतिहास पेश करने का निर्देश दिया है। पुलिस की ओर से आपराधिक इतिहास उपलब्ध कराए जाने के बाद अदालत इस मामले में 26 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेगी।
विधानसभा थाना में दर्ज है मामला
इस पूरे मामले को लेकर रांची के विधानसभा थाना में कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फिलहाल इस केस में एक आरोपी आयुष रंजन को अदालत से जमानत मिल चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी प्रकाश कुमार गुप्ता की जमानत याचिका पर 26 सितंबर को सुनवाई होनी है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के समक्ष जारी है।
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