रांची : शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए रांची नगर निगम ने शुक्रवार, 21 अगस्त को सघन अभियान चलाया। निगम की इंफोर्समेंट टीम ने कचहरी चौक से रातू रोड चौक और परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक कार्रवाई करते हुए सड़क और फुटपाथ से अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान दो जर्जर भवन भी हटाए गए, जबकि विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर कुल ₹1.14 लाख का जुर्माना लगाया गया।
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दो प्रमुख मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण
अभियान के दौरान कचहरी चौक से रातू रोड चौक के बीच सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे तथा अवैध दुकानों को हटाया गया। वहीं, परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक फुटपाथ पर कब्जा किए वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दो ठेला, टेबल, अवैध विज्ञापन सामग्री और अन्य सामान जब्त किए गए। निगम की टीम ने संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक के समीप सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल से सटे दो जर्जर भवनों को भी हटाया गया। निगम के अनुसार, इससे सार्वजनिक स्थान और पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई तथा पैदल यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी।
नियम उल्लंघन पर ₹1.14 लाख का जुर्माना
मैपल प्लाजा, अशोक नगर मार्ग और सैनिक मार्केट, मेन रोड क्षेत्र में विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर कुल ₹1,14,000 का जुर्माना लगाया गया।
- मैपल प्लाजा में दुकान के पास डस्टबिन नहीं रखने पर ₹2,000 का चालान।
- मैपल प्लाजा भवन द्वारा सड़क पर कचरा फेंकने पर ₹5,000 का चालान।
- ACS Burger Shop, Maple Plaza में डस्टबिन नहीं मिलने पर ₹2,000 का चालान।
- मैपल प्लाजा द्वारा गिफ्ट डीड भूमि पर जनरेटर रखकर अतिक्रमण करने पर ₹5,000 का जुर्माना।
- RU Motors, सैनिक मार्केट, मेन रोड पर अवैध विज्ञापन अधिष्ठापन के लिए ₹25,000 का जुर्माना।
- Pro Custom Car, सैनिक मार्केट, मेन रोड पर अवैध होर्डिंग अधिष्ठापन के लिए ₹25,000 का जुर्माना।
- Prime Motor, सैनिक मार्केट पर अवैध विज्ञापन अधिष्ठापन के लिए ₹25,000 का जुर्माना।
- 360 Car Bazar, सैनिक मार्केट पर अवैध विज्ञापन अधिष्ठापन के लिए ₹25,000 का जुर्माना।

विज्ञापन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
मौके पर सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि Self Advertisement के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर वैध विज्ञापन अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के विज्ञापन लगाने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम ने नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है। निगम ने कचरा केवल निगम की कूड़ा गाड़ियों में डालने और विज्ञापन व होर्डिंग से जुड़े नियमों का पालन करने की भी अपील की है।








