रांची में अवैध तोरण द्वार हटाने के लिए 2 दिन की मोहलत, निगम की चेतावनी

रांची : शहर के मुख्य मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी तोरण द्वारों को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने संबंधित समितियों और तोरण द्वार लगाने वाले लोगों को दो दिनों के भीतर इन्हें खुद

तोरण द्वार
बिना अनुमति लगे तोरण द्वारों पर नगर निगम की सख्ती

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रांची : शहर के मुख्य मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी तोरण द्वारों को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने संबंधित समितियों और तोरण द्वार लगाने वाले लोगों को दो दिनों के भीतर इन्हें खुद हटाने का निर्देश दिया है। तय समय में तोरण द्वार नहीं हटाए गए, तो नगर निगम इन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा। अपर नगर आयुक्त ने बाजार शाखा और इनफोर्समेंट शाखा की टीम को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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बिना अनुमति लगाए गए हैं तोरण द्वार

नगर निगम के अनुसार, विज्ञापन संबंधी प्रावधानों के तहत तोरण द्वार भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। दुर्गा पूजा से पहले किसी भी समिति ने इन्हें लगाने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। नगर निगम ने भी इनके अधिष्ठापन की अनुमति नहीं दी थी।

दो दिन में नहीं हटाए तो निगम करेगा कार्रवाई

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने साफ कहा है कि सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति लगाए गए तोरण द्वारों को तय समय-सीमा के भीतर हटाना अनिवार्य है। संबंधित समितियों और तोरण द्वार लगाने वाले लोगों को दो दिनों के भीतर इन्हें स्वयं हटाना होगा। निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम अपने स्तर से तोरण द्वार हटाएगा। इसके साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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