रांची में RTE के तहत ऑनलाइन लॉटरी पूरी, 89 बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ

रांची में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 224 आवेदनों में से 89 बच्चों का चयन हुआ, आठवीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

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रांची:  जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित इस लॉटरी में जिले के 35 निजी विद्यालयों में कुल 89 बच्चों का चयन किया गया है। चयनित बच्चों का संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के नामांकन होगा और उन्हें कक्षा आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में उप विकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की गई। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

224 आवेदन लॉटरी के लिए योग्य

RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इन्हीं आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कराई गई। इस चरण में कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदन लॉटरी के लिए योग्य पाए गए। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया।

35 निजी स्कूलों में 89 बच्चों का चयन

जिले के 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दूसरे चरण के लिए कुल 183 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, नामांकन के दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 722 सीटों पर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा चुका है।

एक सप्ताह में पूरा करना होगा नामांकन

लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावकों को अब संबंधित विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित निजी स्कूलों को चयनित बच्चों का नामांकन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि RTE के तहत चयनित बच्चों से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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