रांची : राजधानी रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके में अब किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन, धरना, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था और शांति कायम रखने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत औपचारिक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
18 अक्टूबर तक 10 मीटर के दायरे में रहेगी पाबंदी
प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 18 अक्टूबर तक जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास के 10 मीटर के दायरे में पूरी तरह से प्रभावी रहेगी। इस समयावधि के दौरान बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन, जनसभा या लोगों के अनाधिकृत जुटान पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
निषेधाज्ञा के तहत लागू किए गए मुख्य प्रतिबंध
पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक : स्टेडियम परिसर और उसके 10 मीटर के दायरे में एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है।
रैली और प्रदर्शन पर बैन : क्षेत्र में किसी भी तरह की रैली, धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
हथियार ले जाने पर प्रतिबंध : सुरक्षा के मद्देनजर लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला समेत किसी भी प्रकार के घातक पारंपरिक हथियार या आग्नेयास्त्र (Firearms) लेकर चलने पर सख्त रोक रहेगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी : बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर, माइक या अन्य किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (Sound Amplifiers) के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








