राँची: राज्य सरकार ने झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाया है. विभाग की ओर से वरीय सचिवालय सहायकों एवं कनीय सचिवालय सहायकों की औपबंधिक वरीयता सूची 2026 जारी कर दी गई है. इस सूची में वर्ष 2024 तक नियुक्त, समायोजित और प्रोन्नत हुए सभी पदधारकों के नामों को शामिल किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मी को अपनी सीनियोरिटी या दर्ज विवरण पर कोई आपत्ति है, तो वे अगले 7 दिनों के भीतर सुसंगत दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं.
2019 के बाद अद्यतन की गई नई सीनियरिटी लिस्ट
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र (पत्रांक 07/लि० से0-03-02/2026 का० 4649) के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2019 में औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी. 2019 के बाद से अब तक कई कर्मचारियों की नई नियुक्तियां हुई. कुछ का समायोजन हुआ, तो कई वरिष्ठ कर्मी अपनी सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त (Retire) हो गए. साथ ही कई कर्मियों को प्रोन्नति भी दी गई.
इन बदलावों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट करना आवश्यक हो गया था. जिसके आलोक में यह नई सूची तैयार की गई है. सरकार के उप सचिव ब्रज माधव के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश दिया गया है. सीनियरिटी लिस्ट
आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिनों की समय-सीमा
- औपबंधिक वरीयता सूची को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
- सभी प्रशासनिक विभागों को कहा गया है कि वे अपने यहां कार्यरत वरीय और कनीय सहायकों के बीच इस सूची को तुरंत प्रसारित करें.
- पत्र निर्गत होने की तारीख 20 जुलाई से 7 दिनों के भीतर प्राप्त होने वाले दावों-आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा.
- विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राप्त आपत्तियों की जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा और साक्ष्यों के साथ कार्मिक विभाग को भेजें, ताकि बिना किसी त्रुटि के अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन किया जा सके.
- सूची में सीधी भर्ती, सीमित परीक्षा और अनुकंपा वाले कर्मी शामिल किए गए हैं.
- जारी की गई वरीयता सूची में दोनों संवर्गों (वरीय एवं कनीय सहायकों) के कर्मियों की पूरी जानकारी दी गई है. इसमें कर्मचारी का नाम, पदस्थापित विभाग, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, योगदान और संपुष्टि की तिथि, आरक्षण कोटि, शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति का स्रोत (जैसे—सीधी भर्ती, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा या अनुकंपा) स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है.
- इस सूची के अंतिम रूप लेने के बाद सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति मिलेगी.


