झारखंड: हजारीबाग ट्रेज़री से अवैध निकासी मामले में सौरभ कुमार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले में बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. 48 घंटे की पूछताछ के बाद सीआईडी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें शंभू कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, आरक्षी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू कुमारी, रिश्तेदार सौरभ कुमार सिंह और आरक्षी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं. सीआईडी ने जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.
CID ने चार्जशीट की दाखिल, फर्जी ID बनाकर की अवैध निकासी
चार्जशीट में सीआईडी ने बताया है कि साल 2014 से 2026 के बीच 12 साल के दौरान पुलिसकर्मियों के वेतन मद में फर्जी टेंपररी आईडी बनाकर अवैध निकासी की गई. अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कुल 24 खातों में करीब 29 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनके खाताधारकों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इस बिंदु पर सीआईडी की जांच जारी है. सीआईडी ने अब तक 1.60 करोड़ रुपये फ्रीज कराये हैं. हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध वेतन निकासी का मामला करीब 15 करोड़ से जुड़ा है.




