पटना : चर्चित कोचिंग शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की एक सिविल अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। यह मामला कोचिंग संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद से संबंधित है। अदालत इस सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी है।
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दोनों पक्षों की दलीलें पूरी
बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत बहस की। इससे पहले मंगलवार को भी खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने अगली तारीख तय की थी। खान सर के अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें एक सुरक्षाकर्मी के पास मौजूद आग्नेयास्त्र के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने बताया कि अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए।
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2 जून की घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद का नाम सामने आया था। आरोप है कि घटना के दौरान एक सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। खान सर ने रोशन आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था और घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। विवाद के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद खान सर और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
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