मेदिनीनगर : पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी मार्ग से छह पहिया मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, सवारी बसों को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
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ट्रैफिक प्रभारी सत्येंद्र दुबे ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते जाम और आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करना और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
ट्रैफिक प्रभारी ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित समय के दौरान यदि कोई छह पहिया मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी।
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सड़क हादसों पर भी लग सकती है रोक
प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण मिलेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। पलामू में आए दिन सड़क हादसों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में भारी मालवाहनों के प्रवेश पर तय समय के लिए प्रतिबंध लगाने से दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो सकती है।
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