रांची में 4 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 24 घंटे में संचालन बंद करने का आदेश

रांची : झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। स्थल निरीक्षण के दौरान आवश्यक अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में कमी मिलने के बाद यह

कोचिंग संस्थानों
कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी करता नगर निगम।

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रांची : झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। स्थल निरीक्षण के दौरान आवश्यक अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में कमी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। नगर निगम ने संबंधित संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (Fire NOC) समेत अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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इन चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस

नगर निगम की ओर से नोटिस पाने वाले संस्थानों में शामिल हैं :

  1. The Capital Civil Services – तीसरी मंजिल, आनंद कॉम्प्लेक्स, लालपुर।
  2. Vijay Study Circle – शांति भवन, अल्बर्ट एक्का चौक।
  3. KASHVI IAS – दूसरी मंजिल, सहाय टावर, कचहरी चौक।
  4. Administrative Services Coaching – डॉ. एसएन यादव क्लिनिक के पास, करमटोली।

निरीक्षण में क्या कमियां मिलीं?

स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संस्थानों में भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक अनुमतियों के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। साथ ही, स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग से Fire NOC सहित आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

रांची नगर निगम ने नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 14605/2024 में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के पैरा 20 का हवाला दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय प्राधिकार से स्वीकृत भवन प्लान का उल्लंघन करके या बिना स्वीकृत भवन प्लान के किए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण में संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है।

निर्देश नहीं माने तो सील हो सकते हैं भवन

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करने सहित झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अनुसार, भवन संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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