झारखंड कैबिनेट में 62 प्रस्तावों को मंजूरी, रांची में बनेगी मेडिको सिटी

रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हित से जुड़े कुल 62 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल

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रांची: झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के हित से जुड़े कुल 62 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।  बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।  बैठक में रांची में झारखंड मेडिको सिटी के निर्माण, जमशेदपुर के एमजीएम परिसर में नए अस्पताल भवन, विश्वविद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल और राज्यकर्मियों की वेतन विसंगति दूर करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

रांची में मेडिको सिटी के लिए 284 करोड़ और एमजीएम जमशेदपुर के लिए 545 करोड़ स्वीकृत

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने रांची के रिनपास के पास प्रस्तावित झारखंड मेडिको सिटी के संबद्ध बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2 अरब 84 करोड़ 17 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस मेडिको सिटी के विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ब्लॉकों में कुल 5000 से 6000 बेड की क्षमता होगी, जिसके लिए सड़क और ड्रेनेज समेत अन्य बुनियादी कार्य किए जाएंगे।

इसके साथ ही जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शैय्या वाले नए अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 5 अरब 45 करोड़ 38 लाख 33 हजार 425 रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गई है। वहीं, झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2026 के गठन को भी हरी झंडी मिली है।

विश्वविद्यालयों में बनेगी हेल्थ यूनिट, छात्रों को मिलेगा हेल्थ आईडी कार्ड

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के तहत राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अपने कुल बजट का दो प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य एवं वेल-बीइंग सेवाओं पर खर्च करना होगा। परिसरों में प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन रिस्पांस और काउंसलिंग की सुविधा के लिए विशेष यूनिट स्थापित होगी। सभी छात्रों को हेल्थ आईडी जारी किया जाएगा और संस्थान उनके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे।

इसके अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक व महिला पॉलिटेक्निक के छात्रों को रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के सहयोग से इंटर्नशिप कराने तथा कस्तूरबा गांधी व सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों के लिए 1 अरब 28 करोड़ 31 लाख 8 हजार 500 रुपये की अतिरिक्त राशि के संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई।

विदेश यात्रा के नियम हुए आसान, वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी नई कमेटी

राज्यकर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता और एसीपी व एमएसीपी से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए पूर्व गठित समितियों को समाप्त कर नई उच्चस्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है। राजस्व पर्षद के सदस्य की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में वित्त सचिव और कार्मिक सचिव सदस्य तथा वित्त विभाग के विशेष सचिव सदस्य सचिव होंगे।

सरकारी सेवकों के निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति के नियमों को भी सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री के स्तर पर कार्यबोझ कम करने के लिए अब वर्ग ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मियों को उपार्जित अवकाश देने वाले सक्षम प्राधिकार ही विदेश यात्रा की अनुमति दे सकेंगे। विभागाध्यक्ष को छोड़कर वर्ग ‘क’ और ‘ख’ के पदाधिकारियों को निजी खर्च पर विदेश जाने या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति विभागीय मंत्री देंगे। केवल विभागाध्यक्षों के निजी दौरे और सेमिनार या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी।

दुकानों में अब 10 घंटे काम की अनुमति, पीडीएस दुकानदारों का शुल्क माफ

श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 में संशोधन किया गया है। इसके तहत दुकानों व प्रतिष्ठानों में काम करने की दैनिक समय सीमा को नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है, हालांकि सप्ताह में कुल 48 घंटे काम की सीमा पूर्ववत रहेगी। वहीं, जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी दुकानों में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

गोड्डा में खुलेगा पशु आहार कारखाना, राज्य के 263 प्रखंडों में लगेंगे 7890 नए चापाकल 

चालू वित्तीय वर्ष में पेयजल संकट के समाधान के लिए राज्य के 263 प्रखंडों में 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये की लागत से 7890 नए चापाकल लगाए जाएंगे। कृषि विभाग के तहत गोड्डा जिले में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने के लिए 51 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा नाबार्ड संपोषित 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए 58.61 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए 31 मार्च 2027 तक अवधि विस्तार दिया गया। साथ ही विकसित भारत जी रामजी योजना के संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन और खूंटी के फुदी मौजा में निपसिड के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार को पांच एकड़ भूमि निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया।

मयूराक्षी व दामोदर बेसिन पर बंगाल से होगा समझौता, सड़क-बिजली की कई योजनाएं पास

जल संसाधन विभाग के तहत मयूराक्षी उप-बेसिन के जल बंटवारे तथा मसानजोर बांध और तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण को लेकर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बीच होने वाले इकरारनामे के प्रारूप पर सहमति दी गई। हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार के लिए 32 करोड़ 17 लाख 6 हजार रुपये स्वीकृत किए।

पथ निर्माण विभाग के तहत गिरिडीह जिले में बड़कीटांड़-मरजुगुंडी पथ के लिए 40 करोड़ 8 लाख रुपये, मधहालो-अलकडीहा पथ के लिए 37 करोड़ 46 लाख रुपये और पतालडीह-सतगावां पथ के लिए 37 करोड़ 6 लाख रुपये की मंजूरी मिली. वहीं, चाईबासा ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये और थानों में सीसीटीवी लगाने वाली एजेंसी मेसर्स ईएंडवाई के लंबित भुगतान के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

इसके अलावा 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वृद्धि वाली बड़ी योजनाओं के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया है तथा उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी व अन्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण एवं प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन लाभ देने के कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

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