रांची नगर निगम की कोचिंग संस्थानों पर सख्ती, विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

नियमों का उल्लंघन कर संचालित कोचिंग संस्थानों को सील करने की होगी कार्रवाई, समय की मांग के लिए नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ देना होगा आवेदन रांची: रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों में भवन निर्माण संबंधी नियमों, पार्किंग व्यवस्था एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा

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नियमों का उल्लंघन कर संचालित कोचिंग संस्थानों को सील करने की होगी कार्रवाई, समय की मांग के लिए नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ देना होगा आवेदन
रांची: रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों में भवन निर्माण संबंधी नियमों, पार्किंग व्यवस्था एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज बुधवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम द्वारा पूर्व में निर्गत नोटिस के आलोक में संबंधित संस्थान संचालकों ने अपना पक्ष रखा।

अधिकांश कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनका स्वीकृत भवन नक्शा उपलब्ध नहीं है

बैठक के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनका स्वीकृत भवन नक्शा उपलब्ध नहीं है तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन परिस्थितियों में विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी के लिए इमरजेंसी एग्जिट तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक फायर एनओसी की उपलब्धता में भी कमियां पाई गईं।

नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं, जबकि उनमें व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों का संचालन

कुछ कोचिंग संस्थान संचालकों द्वारा भवन का नक्शा प्रस्तुत किया गया, लेकिन जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित भवनों के नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं, जबकि उनमें व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। स्वीकृत भवन उपयोग के विपरीत इस प्रकार की गतिविधियां संबंधित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आती हैं।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा रांची नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भवन नक्शे, स्वीकृत उपयोग, पार्किंग एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी करते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बैठक के दौरान कई कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपने संस्थानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय की मांग करने वाले संस्थान संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र (Notarized Affidavit) के साथ विधिवत आवेदन निगम प्रशासन को समर्पित करना होगा। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

मौखिक अनुरोध के आधार पर कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी

नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मौखिक रूप से समय की मांग करने पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा मौखिक अनुरोध के आधार पर कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी।

कोचिंग संस्थान संचालकों से अपील

रांची नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थान संचालकों से अपील की है कि वे भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें। निगम प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

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