रांची : रांची सिविल कोर्ट में आज यानी 16 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक वार्षिक अवकाश रहेगा। इस अवधि में आपराधिक न्यायालयों में अति-आवश्यक मामलों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जरूरी आपराधिक मामलों के लिए विशेष व्यवस्था
वार्षिक अवकाश के दौरान आपराधिक न्यायालयों में केवल अति-आवश्यक मामलों के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था भी तय की गई है, ताकि जरूरी मामलों पर कार्रवाई की जा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य अवकाश की अवधि में भी अति-आवश्यक आपराधिक मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित करना है।



