झारखण्ड चैंबर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, रविवार को होगा मतदान

रांची: फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 का चुनाव रविवार, 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, रांची में होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज मारवाड़ी भवन

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रांची: फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 का चुनाव रविवार, 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, रांची में होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर आज मारवाड़ी भवन में चुनाव पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमे व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
चुनाव समिति के चेयरमैन अंचल किंगर ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कंप्यूटर द्वारा जारी मतदाता क्रमांक एवं काउंटर नंबर मतदान से पूर्व ही सदस्यों को एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा ताकि मतदान के दिन वोटिंग स्लिप खोजने में सदस्यों को कोई परेशानी न हो। वोटिंग स्लिप के साथ फूड कूपन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान के उपरांत सदस्य दिगंबर जैन भवन में भोजन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
मतदान क्षेत्र में कुल 40 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। मतदान के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था की गई है कि मतदाता 21 से कम अथवा 21 से अधिक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी फोटो भी प्रदर्शित होगी, जिससे मतदाता उम्मीदवार की पहचान कर अपनी पसंद के प्रत्याशियों को मतदान कर सकेंगे।
चुनाव समिति के को-चेयरमैन पवन शर्मा ने कहा कि मतदान स्थल पर मतदाता जांच के लिए लगाए गए कंप्यूटर के पास पर्यवेक्षकों के बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। मतदान के दौरान मोबाइल फोन से बातचीत करना अथवा तस्वीर खींचना पूर्णतः वर्जित रहेगा। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित मतपत्र को अवैध घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार का उपहार, पानी की बोतल अथवा अन्य सामग्री वितरित करना वर्जित रहेगा।
किसी प्रकार की शिकायत होने पर उम्मीदवार चुनाव पदाधिकारियों के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चैंबर अथवा चैंबर से जुड़े संगठनों के विरुद्ध सार्वजनिक बयानबाजी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान स्थल पर उम्मीदवारों के लिए आईडी कार्ड पहनकर घूमना वर्जित रहेगा। आईडी कार्ड का उपयोग केवल चुनाव पदाधिकारी एवं चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोग ही करेंगे। प्रत्याशी 11 सितंबर तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। 11 सितंबर को रात 12 बजे के बाद सभी माध्यम से चुनाव प्रचार पूर्णतः बंद हो जायेंगे।
चुनाव समिति ने चैंबर के सभी सदस्यों से मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए यथासंभव दोपहिया वाहन अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। चुनाव पदाधिकारियों ने सभी प्रत्याशियों से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने तथा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग की अपील की। साथ ही सभी मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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