रांची के सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत, 3 साल की 4% मानदेय वृद्धि मंजूर

रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। तीन वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को शनिवार को मंजूरी दे दी गई। नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमानुसार लंबित

सहायक अध्यापकों
मानदेय वृद्धि को लेकर नगर निगम की बैठक

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रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। तीन वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को शनिवार को मंजूरी दे दी गई। नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमानुसार लंबित वृद्धि का लाभ देने पर सहमति बनी। बैठक में महापौर, उपमहापौर, महापौर की ओर से मनोनीत सदस्य संजय कुमार महतो, जिला शिक्षा अधीक्षक, नगर निगम के पार्षद और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

नियमों के तहत 4% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान

बैठक में सहायक अध्यापकों के मानदेय वृद्धि से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना संख्या 16/स्था.-04/2022-238, दिनांक 14 फरवरी 2022 और झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 के तहत संतोषप्रद सेवा सत्यापन की स्थिति में हर वर्ष 4 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का प्रावधान है। इसी क्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के पत्रांक 3708, दिनांक 01.10.2024 के आलोक में शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि को लेकर बैठक बुलाई गई थी।

सत्यापन पूरा होने पर पात्र शिक्षकों को मिलेगा लाभ

बैठक में तय किया गया कि जिन सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है तथा जिनकी सेवा संतोषप्रद पाई गई है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह वृद्धि कोई नया या अतिरिक्त लाभ नहीं है। इसे संबंधित नियमों में पहले से निर्धारित 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रावधान के तहत ही दिया जा रहा है। इसी आधार पर पिछले तीन वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई।

महापौर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

महापौर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके वैध और नियमसम्मत अधिकारों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि के मामले को गंभीरता से लिया गया और नियमों के तहत इसे मंजूरी दी गई। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने और पात्र सहायक अध्यापकों को इसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी सहायक अध्यापकों को उनके निर्धारित अधिकार का लाभ समयबद्ध तरीके से देने की आवश्यकता पर जोर दिया। महापौर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के हितों से जुड़े सभी वैध और नियमसम्मत मामलों के समाधान के लिए नगर निगम स्तर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

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