रांची के 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस, 3 दिन बाद होगी सीलिंग

रांची नगर निगम की जांच में 20 कोचिंग संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस मिले, नोटिस जारी कर तीन दिन की मोहलत दी गई है।

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रांची:  शहर में बिना वैध Municipal Trade License के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की Municipal Trade License टीम ने विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच की। इस दौरान कई संस्थान आवश्यक नगर निगम अनुमति और ट्रेड लाइसेंस के बिना संचालित पाए गए।

रांची शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, जिनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान शामिल हैं। नगर निगम के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें से केवल 68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License पाया गया है। ऐसे में निगम ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित संस्थानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस

जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें Amaans Motion Academy, Clat Prep, Newton Tutorials, Pathshala, Career Foundation, MS Learning Resources Pvt. Ltd., Dezine Quest, M.B.A Achievers, Gravity Education, National CLAT Academy, Master Minds, Pages Library, The Black Board, AK Academy और Dcube Classes Hinoo सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।

नगर निगम के अनुसार, बिना आवश्यक Municipal अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 तथा झारखंड नगरपालिका Municipal अनुज्ञप्ति नियमावली, 2017 के कंडिका 19 एवं 20 का उल्लंघन है।

तीन दिन की मोहलत, फिर होगी सीलिंग

नगर निगम ने नोटिस प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों को तीन दिनों के भीतर आवश्यक Municipal अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही परिसर में रखी सामग्री और प्रचार सामग्री को हटाने को कहा गया है।

निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि कोई कोचिंग संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

सभी बिना लाइसेंस वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अभियान केवल चिन्हित 20 कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में संचालित सभी ऐसे कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को वैध Municipal Trade License लेना अनिवार्य होगा।

निगम प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य वैधानिक अनुमतियां समय पर लेने की अपील की है।

निगम का स्पष्ट संदेश है कि नियम सभी के लिए समान हैं और बिना वैध अनुमति के किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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