रांची: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि निर्धारित की है। आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर ने पक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
दरअसल सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपियों मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जमानत रद्द करते हुए वापस जेल जाने का आदेश दिया था इस आदेश के बाद उक्त सभी आरोपियों ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर था। अब मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह ने हाईकोर्ट से दुबारा बेल मांगी है। बता दें कि स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या पिछले वर्ष कांके में गोली मारकर कर दी गई थी।






