बिजनेस लोन नहीं चुकाने पर दंपति डिफॉल्टर घोषित, कोर्ट के आदेश पर मकान सील करने की कार्रवाई

धनबाद: शहर के पथराकूल्ही क्षेत्र में बिजनेस लोन का भुगतान नहीं करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने न्यायालय के आदेश के तहत एक दंपति के मकान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बैंक का कहना है कि वर्ष 2019 में दिए गए

धनबाद: शहर के पथराकूल्ही क्षेत्र में बिजनेस लोन का भुगतान नहीं करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने न्यायालय के आदेश के तहत एक दंपति के मकान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बैंक का कहना है कि वर्ष 2019 में दिए गए बिजनेस लोन की राशि लंबे समय तक जमा नहीं किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

वर्ष 2019 में लिया था बिजनेस लोन

जानकारी के अनुसार, दंपति ने वर्ष 2019 में व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लाखों रुपये का बिजनेस लोन लिया था। बैंक के अनुसार, शुरुआती दौर में करीब दो से तीन लाख रुपये जमा किए गए, लेकिन बाद में नियमित रूप से ऋण की किस्तें जमा नहीं की गईं।

बैंक का दावा है कि बकाया राशि के भुगतान के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए और पर्याप्त अवसर भी दिए गए, लेकिन ऋण का पूरा भुगतान नहीं हो सका।

दंपति ने आर्थिक संकट का हवाला दिया

दंपति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोन लेने के बाद उनका व्यवसाय सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में नया कारोबार शुरू किया, लेकिन वहां भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि एक दुर्घटना में घायल होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई।

दंपति ने बैंक अधिकारियों से कुछ और समय देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि वे जल्द ही राशि की व्यवस्था कर भुगतान करने का प्रयास करेंगे।

बैंक का दावा- कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई कार्रवाई

बैंक के अधिकृत कर्मचारियों के अनुसार, बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार संबंधित संपत्ति की नीलामी (ऑक्शन) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संपत्ति की बिक्री भी हो चुकी है।

बैंक का कहना है कि वर्ष 2019 से 2026 तक ऋण का भुगतान नहीं होने के कारण अब नियमानुसार संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

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