रिम्स लैंड स्कैम में दो आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश झा और चेतन कुमार को राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। मालूम

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रिम्स
 रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।  मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों राजेश झा और चेतन कुमार को राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
मालूम  कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने मामले में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की है. वहीं  7 अप्रैल को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए  4 आरोपियों राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाइक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था।
सभी आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी  वंशावली तैयार की थी। यह मामला 1964-65 में रिम्स की अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है. जिसपर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिया गया था।
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