ITR भरने की आज अंतिम तारीख, देरी पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और ब्याज

असेसमेंट ईयर 2026-27 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज यानी 31 जुलाई को अंतिम तारीख है।
ITR

नई दिल्ली : असेसमेंट ईयर 2026-27 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज यानी 31 जुलाई को अंतिम तारीख है। दोपहर 11 बजे तक देश में करीब 5.45 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) जमा कर दिया था। आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक दाखिल किए गए 5.45 करोड़ आईटीआर में से 5.06 करोड़ रिटर्न का सत्यापन किया जा चुका है। वहीं, 2.33 करोड़ आईटीआर की प्रोसेसिंग भी पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से अब तक आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। आयकर विभाग भी लगातार करदाताओं से समय रहते रिटर्न दाखिल करने और अंतिम समय तक इंतजार नहीं करने की अपील कर रहा है।

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समय सीमा के बाद ITR भरने पर लग सकता है जुर्माना

यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है और तय तारीख के बाद ITR जमा करता है, तो उसे विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये हो सकता है। वहीं, 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति की आय सरकार की ओर से निर्धारित आयकर छूट सीमा से अधिक है और उस पर कर देय है, तो रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर बकाया कर पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है।

समय पर ITR भरने से मिलते हैं कई फायदे

समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि करदाता मौजूदा वित्त वर्ष के कुछ नुकसान को आने वाले वर्षों के लिए आगे ले जा सकता है। बाद के वर्षों में इन नुकसान को भविष्य के मुनाफे के साथ समायोजित कर कुल कर देनदारी को कम किया जा सकता है। समय पर ITR दाखिल करने से विलंब शुल्क और ब्याज से बचने के साथ कर से जुड़े लाभ भी बनाए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा, रिफंड की प्रक्रिया भी समय पर पूरी होने में मदद मिलती है। करदाताओं से अपील की जा रही है कि वे अंतिम समय में तकनीकी परेशानी या वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की स्थिति से बचने के लिए जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें।

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