नई दिल्ली: सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 4 नवंबर को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई संशोधित परिणाम जारी न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर होगी। झारखंड सरकार की ओर से आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है। हालांकि, यह आवेदन कोर्ट के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई 4 नवंबर को तय की है।
दूसरी तरफ, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य नियुक्ति में लागू नार्मलाइजेशन नियम को चुनौती देने वाली 103 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा ने जांच रिपोर्ट दाखिल की।
इस रिपोर्ट में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाए गए नार्मलाइजेशन नियम को नियमानुसार सही बताया गया है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के आलोक में संस्थान ने यह जांच रिपोर्ट पेश की है। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।


