रांची : भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। DC मंजूनाथ भजन्त्री ने कल यानी शनिवार को जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों (क्लास केजी से 12वीं तक) को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत दिया गया है।
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मौसम विभाग का अलर्ट और जिला प्रशासन का निर्देश
मौसम केंद्र रांची ने अपने विशेष बुलेटिन में रांची जिले को ‘येलो जोन’ में रखते हुए भारी बारिश की संभावना जताई है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षकों और परीक्षाओं को लेकर निर्देश
सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी इस अवधि में ई-विद्यावाहिनी पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित करेंगे। वहीं, यदि किसी विद्यालय में पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो विद्यालय प्रधान अपने विवेकानुसार उसका संचालन कर सकेंगे।




