रांची : सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम (RMC) ने शहर के कोचिंग संस्थानों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को रांची नगर निगम की नगर निवेश शाखा द्वारा लालपुर स्थित हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में संचालित विभिन्न कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की सघन जांच की गई। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम की टीम ने शहर के छह प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है और तीन दिनों के भीतर वैध दस्तावेज जमा नहीं करने पर सीलिंग की कड़ी चेतावनी दी है।
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इन 6 कोचिंग और ट्रेनिंग संस्थानों पर चस्पा हुआ नोटिस
NEWTON TUTORIALS (न्यूटन ट्यूटोरियल्स)
SAMARTH ACADEMY (समर्थ एकेडमी)
FIITJEE (फिटजी)
SKY TECH AVIATION (स्काई टेक एविएशन)
MENTORS EDUSERV (मेंटर्स एडुसर्व)
BHANWAR RATHOD DESIGN STUDIO (भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो)
सुरक्षा मानक और फायर NOC अनिवार्य
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक भवनों में चल रहे कोचिंग संस्थानों के पास वैध फायर NOC, आपातकालीन फायर एग्जिट, ट्रेड लाइसेंस और भवन उपविधियों का अनुपालन अनिवार्य है। यदि स्वीकृत आवासीय भवनों में कोचिंग का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है या बिना स्वीकृत नक्शे और लाइसेंस के संचालन किया जा रहा है, तो उन पर तत्काल तालाबंदी की जाएगी।
तीन दिनों का अल्टीमेटम
नोटिस के माध्यम से संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज रांची नगर निगम कार्यालय में जमा कराएं। निर्धारित समय सीमा में अनुपालन न करने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि, 2016 की धाराओं के तहत संस्थानों को सील कर दिया जाएगा।
जांच टीम से दुर्व्यवहार पर होगी कानूनी कार्रवाई
जांच के दौरान ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित SKYTECH AVIATION के प्रबंधन द्वारा निगम की टीम के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला सामने आया। स्वीकृत भवन प्लान, फायर NOC और ट्रेड लाइसेंस मांगे जाने पर सहयोग न करने के बाद संस्थान पर नोटिस चस्पा किया गया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




