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PM Karam Yogi Mandhan Yojana 202 |
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Karma Yogi Maandhan Yojana शुरू की है। यह योजना 5 जुलाई 2019 को तत्कालीन वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा केंद्रीय बजट में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य जीएसटी के तहत पंजीकृत दुकानदारों और डीलरों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। हालांकि, इससे पहले कि आप इसका लाभ उठा सकें, आपको अपनी उम्र के आधार पर मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा। Pradhan Mantri Karam Yogi Mandhan Yojana के तहत 1.5 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को पीएम करम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और मानधन योजना से सुरक्षित रह सकते हैं।
हमारे देश में छोटी दुकानें, व्यवसायी और डीलर जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उन्हें प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2021 में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख लोक सेवा केंद्रों (सीएससी) को यह कार्य सौंपा गया है।
असंगठित श्रमिक (UW) मुख्य रूप से घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में काम करते हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक, या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित कर्मचारी हैं।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2022
Details PM Karam Yogi Mandhan Yojana (PMKYM) 2022
PM Karam Yogi Mandhan Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना | |
मंत्रालय | श्रम और रोजगार मंत्रालय | |
नोडल एजेंसी | भारतीय जीवन बीमा निगम | |
लाभार्थी | छोटे कारोबारी, दुकानदार | |
उद्देश्य | वृद्ध होने पर आर्थिक सहायता देना | |
पेंशन | 3000 रूपये प्रति माह | |
देश के कुल लाभार्थी | लगभग 3 करोड़ | |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in |
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Documents for PM Karam Yogi Mandhan Yojana
- योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2022 में आवेदन वही लोग कर सकते है जो भारत में ही कारोबार तथा व्यापार करते है
- भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |
- आधार कार्ड
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए|
- GST पंजीकरण संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
Benefits of Pradhan Mantri Maandhan Yojana
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अपने नजदीकी CSC में जाना होगा।
- 60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- आपके प्रीमियम का आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- यदि लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आवेदनकर्ता की पत्नी को हर महीने ये राशि दी जायेगी।
- ये योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी एक योजना है इसलिए ये एक विश्वशनीय योजना साबित होगी।
- आपको अपनी पेंशन लेने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे पेंशन ले सकते है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक ये राशि पहुंचा दी जायेगी।
- जीवन बीमा योजना एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी।
- स्कीम का लाभ केवल छोटे व्यापारी ही ले सकते हैं।
- प्रीमियम की राशि हर महीने आपके खाते से अपने आप ही कट जाएगी।
Benefits to the family on the death of an eligible beneficiary
Benefits on disablement
Benefits of Leaving the Pension Scheme
- यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
- यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
- यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो
- लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।
How to apply Prime Minister Karma Yogi Maandhan Yojana?
- सबसे पहले आप अपने निकट के सीएससी सेण्टर जाएँ।
- आप अपने साथ सभी दस्तावेज लेकर जाएँ।
- आपको दस्तावेज केंद्र के अधिकारी के पास सौंप दे।
- केंद्र अधिकारी द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
- फॉर्म भरने के बाद संचालक द्वारा एक प्रति प्रमाण दिया जायेगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा।
- इसके बाद आप सीएससी संचालक को आवेदन शुल्क दे दे।
What is the purpose of PM Maandhan Yojana?
How to apply Prime Minister Karma Yogi Maandhan Yojana?
- सबसे पहले आप अपने निकट के सीएससी सेण्टर जाएँ।
- आप अपने साथ सभी दस्तावेज लेकर जाएँ।
- आपको दस्तावेज केंद्र के अधिकारी के पास सौंप दे।
- केंद्र अधिकारी द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
- फॉर्म भरने के बाद संचालक द्वारा एक प्रति प्रमाण दिया जायेगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा।
- इसके बाद आप सीएससी संचालक को आवेदन शुल्क दे दे।
Official Website Of PM Karam Yogi Mandhan Yojana
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