बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट बंद होने पर हाईकोर्ट सख्त, रविवार को सुनवाई में डीसी को आदेश

रांची। बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के सभी गेटों को बंद करने और उत्पादन पूरी तरह ठप करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बोकारो के उपायुक्त को

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रांची। बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के सभी गेटों को बंद करने और उत्पादन पूरी तरह ठप करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बोकारो के उपायुक्त को तुरंत सभी गेट खुलवाने और कर्मचारियों की प्लांट में आवाजाही व काम पर जाना सुनिश्चित करने का कड़े निर्देश दिए हैं।मामले की अगली सुनवाई अब 28 अक्टूबर को होगी। रविवार को बोकारो प्रशासन धारा 144 लगा कर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। गेट खुलवा कर स्थिति को सामान्य कर दिया है।

रविवार को हुई विशेष सुनवाई, डीसी ऑनलाइन हुए उपस्थित

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने रविवार के दिन विशेष सुनवाई की। इस दौरान बोकारो के उपायुक्त अदालत में ऑनलाइन उपस्थित हुए, जिनसे कोर्ट ने इस मामले में जवाब भी तलब किया है। सेल (SAIL) की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

धारा 144 लगा कर पुलिस-प्रशासन ने गेट खाली करा सभी फंसे कर्मचारी बाहर निकाला

मालूम कि प्लांट के मुख्य गेट और अन्य प्रवेश द्वारों पर आंदोलनकारियों के डटे रहने के कारण लगभग 3,000 कर्मचारी प्लांट के अंदर ही फंस गए थे। गेट जाम होने के कारण प्लांट के अंदर और बाहर की सभी गतिविधियां, उत्पादन और ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई थी। रविवार को धारा 144 लगा कर पुलिस-प्रशासन ने गेट खाली करा दिया है। सभी फंसे कर्मचारी बाहर निकल गए हैं।

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