रांची सिविल कोर्ट ने चंडी तिवारी समेत तीन की अग्रिम बेल की खारिज

रांची : पुतला दहन के दौरान महिला से अभद्रता और जानलेवा हमले के आरोपियों चंडी तिवारी, पीयूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है। अपर न्याययुक्त-3 की अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे

रांची सिविल कोर्ट
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रांची : पुतला दहन के दौरान महिला से अभद्रता और जानलेवा हमले के आरोपियों चंडी तिवारी, पीयूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है। अपर न्याययुक्त-3 की अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।

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पुतला दहन के दौरान हुआ था हंगामा

JPSC और JSSC परीक्षा को लेकर हुए आंदोलन के बाद रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया था। इसी दौरान हंगामा हुआ और एक महिला के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा। मामले में चंडी तिवारी, पीयूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रांची सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी

रांची की रहने वाली एक महिला ने चंडी तिवारी, जयप्रकाश, पीयूष और रविंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोतवाली थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने महिला के साथ अभद्रता की और जानलेवा हमला किया। इस मामले में कोतवाली थाना में कांड संख्या 182/2026 दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने की पैरवी

चंडी तिवारी, पीयूष कुमार सिंह और रविंद्र पासवान की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

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