नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। विदेशी प्रतिनिधियों और वीवीआईपी काफिलों की सुरक्षित आवाजाही और आम नागरिकों की सहूलियत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी किया है।
Google Maps और Mappls ऐप पर मिलेंगे लाइव अपडेट्स
सम्मेलन के दौरान यात्रियों को भ्रम से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने Google Maps और Mappls ऐप के साथ विशेष समन्वय स्थापित किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक डायवर्जन, प्रतिबंधों और वैकल्पिक मार्गों की सटीक और लाइव जानकारी इन नेविगेशन एप्स के जरिए वाहन चालकों तक सीधे पहुंचाई जाएगी। यदि कोई वाहन प्रतिबंधित मार्ग की ओर बढ़ेगा, तो ऐप उसे तुरंत निकटतम खुले मार्ग पर डायवर्ट कर देगा।
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प्रतिबंधित क्षेत्रों में कैब सेवाएं पूरी तरह बंद
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ओला, उबर, रैपिडो और भारत टैक्सी जैसी कैब कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता के अनुसार, सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली के प्रतिबंधित क्षेत्रों में कैब और टैक्सियों का पिक-अप और ड्रॉप पूरी तरह से बंद रहेगा। कंपनियों को अपने ऐप में इन इलाकों को जियो-फेंस करने और केवल बाहरी स्वीकृत स्थानों पर ही बुकिंग इनेबल करने के निर्देश दिए गए हैं।
22 डायवर्जन पॉइंट्स और 35 नियंत्रित कॉरिडोर्स
सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में 22 प्रमुख डायवर्जन जंक्शन तय किए गए हैं, जिनमें आईटीओ, मंडी हाउस, पटेल चौक, जनपथ-कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, गोल डाकखाना और तीन मूर्ति मार्ग प्रमुख हैं। इसके अलावा सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, अकबर रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ और सी-हेक्सागन समेत 35 से अधिक मुख्य सड़कों पर सामान्य निजी और वाणिज्यिक वाहनों की सीधी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन कॉरिडोर्स पर केवल अधिकृत पास-धारक गाड़ियों, वीवीआईपी काफिलों और आपातकालीन वाहनों को ही अनुमति मिलेगी।
नो-पार्किंग जोन और आपातकालीन सेवाएं
नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अवैध रूप से खड़े वाहनों को क्रेन से जब्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिल्ली की सीमाओं से गुजरने वाले गैर-गंतव्य भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर 11 से 13 सितंबर तक रोक रहेगी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए 24 घंटे निर्बाध कॉरिडोर्स खुले रखे जाएंगे।






